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ITR Filing Deadline: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंंबर तक करें फाइल

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले महीने सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को बढ़ा दिया था। सीबीडीटी ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मालूम हो कि नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं की वजह से ITR फाइल करने में दिक्कत हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर पोर्टल बनाने वाली कंपनी इंफोसिस को सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए 15 सितंबर, 2021 तक का समय दिया है। अभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। आमतौर पर आइटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर और उसके बाद नए पोर्टल पर आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में बताया कि करदाता को टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कतें हो रही हैं।

कोरोना की वजह से भी समस्याएं आ रही हैं। इसलिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि धीरे-धीरे ये समस्याएं दूर हो रही हैं और रिटर्न दाखिल करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आईटीआर के लिए इस साल सात जून को नया पोर्टल लांच किया गया था। हालांकि इसकी तकनीकी दिक्कतें पूरी तरह अभी भी ठीक नहीं हो सकी हैं।

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