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ज्ञानवापी मस्जिद जमीन विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, ASI के सर्वे पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने से रोक दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा निर्णय किया। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने से रोककर एएसआइ को सर्वेक्षण रोकने का निर्देश दिया है। लोअर कोर्ट ने एसएसआइ को सर्वेक्षण कर तय करने को कहा था कि बताए कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर है कि नहीं। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के पुरातत्विक सर्वेक्षण की इजाजत दी थी। मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस विवाद में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। सिविल जज ने एएसआइ को खुदाई का आदेश दिया था।

 

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